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कोरबा

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, कच्ची महुआ शराब के साथ एक अन्य आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे

 कोरबा / उरगा। थाना उरगा पुलिस ने दोहरी प्रभावी कार्रवाई की है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, वहीं  8 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ एक अन्य आरोपी को भी पुलिस ने दबोचा है।

​पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना उरगा पुलिस द्वारा महिला एवं बाल अपराधों पर सख्त रुख अपनाते हुए तथा अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत दो अलग-अलग मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

नाबालिग से दुष्कर्म एवं छेड़छाड़ का आरोपी मुकेश यादव गिरफ्तार

​थाना उरगा में प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री 19 सितंबर को सुबह करीब 9:30 बजे स्कूल जाने कहकर घर से निकली थी, जो स्कूल नहीं पहुंची। अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका पर अपराध क्रमांक 520/2026, धारा 137(2) बीएनएस दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई।

​विवेचना  दौरान पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहृत बालिका को सकुशल दस्तयाब किया। बालिका द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) एवं माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 183 बीएनएसएस के तहत दिए गए कथनों में आरोपी मुकेश यादव द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाकर जबरदस्ती छेड़छाड़ करने एवं पूर्व में भी दुष्कर्म करने की बात सामने आई।

इसके आधार पर प्रकरण में धारा 65(1), 74 बीएनएस एवं 4, 8 पॉक्सो एक्ट जोड़ी गई। मामले में आरोपी मुकेश यादव  19 वर्ष, निवासी धंवईपुर, थाना कटघोरा को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय (एफटीएससी) कोरबा में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

 दर्राभाठा पानी टंकी के पास अवैध महुआ शराब बेचते पकड़ा गया आरोपी

​थाना उरगा की पेट्रोलिंग टीम को दिनांक 05.10.2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि दर्राभाठा पानी टंकी के पास आम जगह पर एक व्यक्ति भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर मौके पर घेराबंदी की गई और संदेही को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम अजीत खुटे पिता बुलटुराम खुटे 43 वर्ष, निवासी खोडडल, थाना उरगा बताया। ​

तलाशी लेने पर उसके पास मौजूद बाजारू थैले से पारदर्शी पन्नी में भरी करीब 8 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। शराब रखने व विक्रय करने के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर शराब जप्त कर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 551/2026, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे भी न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया।

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