चौकी मानिकपुर द्वारा अमरैया पारा-मुड़ापार बाईपास रोड एवं थाना कोतवाली द्वारा राताखार बाईपास में की गई कार्रवाई
आम नागरिकों के सुगम आवागमन एवं यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस की प्रभावी कार्रवाई
त्योहार सीजन के दौरान आम नागरिकों के सुगम आवागमन एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोरबा पुलिस द्वारा सड़क पर अनावश्यक व अव्यवस्थित रूप से ट्रेलर वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में कुल 7 ट्रेलर वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। चौकी मानिकपुर द्वारा अमरैया पारा-मुड़ापार बाईपास रोड क्षेत्र में तथा थाना कोतवाली द्वारा राताखार बाईपास क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए संबंधित ट्रेलर वाहनों को जप्त किया गया।
BNS की धारा 285 के तहत वैधानिक कार्रवाई : सड़क पर ट्रेलर वाहन खड़ा कर आम आवागमन में बाधा उत्पन्न करने एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत अपराध दर्ज कर 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के माध्यम से कोरबा पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि त्योहारों के दौरान आम नागरिकों की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
जप्त किए गए ट्रेलर वाहन
- CG 12 BG 7284
- CG 12 AU 7204
- CG 12 BG 7282
- CG 12 AU 2488
- CG 12 BH 1674
- CG 12 BJ 0640
- CG 12 BG 7113
गिरफ्तार आरोपीगण
- बलि राम कोर्राम, पिता जगन्नाथ कोर्राम, उम्र 23 वर्ष, निवासी रामपुर, थाना पसान, जिला कोरबा।
- रामप्रवेश पासवान, पिता शिवसागर पासवान, उम्र 41 वर्ष, निवासी खरौदी, थाना कोन, जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)।
- गुलाब सिंह गोंड, पिता बुधराम गोंड, उम्र 26 वर्ष, निवासी लालपुर, थाना बांगो, जिला कोरबा।
- पहलाद यादव, पिता चौबे लाल यादव, उम्र 44 वर्ष, निवासी लाटागांव मैहर, थाना बघेरा, जिला मैहर (मध्य प्रदेश)।
- रघुनाथ सिंह, पिता लालमनि सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी गनियारीकला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा (झारखंड)।
- गीता प्रसाद यादव, पिता होलास यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी माचा डोली, थाना बांगो, जिला कोरबा।
- राजकुमार विश्वकर्मा, पिता गणेश विश्वकर्मा, उम्र 22 वर्ष, निवासी माचा डोली, थाना बांगो, जिला कोरबा।







