कोरबा। जिला शिक्षा अधिकारी ने शा.प्रा.शा. करूमौहा वि.ख. कोरबा के प्रधान पाठक आनंद तिवारी को निलंबित करने का आदेश जारी किया है।
दरअसल प्रधान पाठक आनंद तिवारी के संबंध में शिकायत थी कि वे सप्ताह में एक दिन शाला आते हैं और पूरे सप्ताह का हस्ताक्षर करते हैं। उनके द्वारा शाला में अध्यापन कार्य नहीं किया जाता, दैनंदनी पंजी संधारित नहीं करना, शाला आने का निश्चित समय नहीं होने के कारण शाला का अध्यापन कार्य अत्यधिक प्रभावित हुआ है। इनके विरूध्द जनपद सदस्य, सरपंच/पंच ग्राम पंचायत करूमौहा, एवं ग्रामवासियों के द्वारा उक्त शिकायत के साथ श्री तिवारी को अन्यत्र पदस्थापना किये जाने का निवेदन किया गया था।
शिकायत पर गंभीर होते हुए सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायत सही मिली । पूर्व में भी इनके विरूध्द शिकायत प्राप्त होने पर इनकी एक वेतनवृध्दि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। उक्त कृत्य के लिये आनंद तिवारी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था लेकिन इनके द्वारा समयसीमा में जवाब नहीं दिया गया।
इनके निलंबन आदेश में लिखा गया है कि इनका उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध है।अतः आनंद तिवारी प्रधान पाठक शा. प्राथमिक शाला करूमौहा वि.ख. कोरबा को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत् निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।