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एक्ट्रेस रान्या राव को सोने की तस्करी के आरोप में जेल, जानें पूरा मामला

साउथ एक्ट्रेस रान्या राव (Ranya Rao) को सोने की तस्करी मामले में कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस मामले में उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई है। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम (COFEPOSA)  सलाहकार बोर्ड ने यह आदेश दिया। सलाहकार बोर्ड ने हाल ही में फैसला सुनाया कि रान्या राव को हिरासत की समय सीमा के दौरान जमानत भी नहीं दी जाएगी।

पहले मिली थी जमानत – डीआरआई (Directorate of Revenue Intelligence) द्वारा तय समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में असफल रहने के बाद, रान्या राव को 20 मई को कोर्ट ने उनके सह-आरोपी तरुण राजू के साथ डिफॉल्ट बेल यानी जमानत दे दी थी। 2 लाख रुपये के बॉन्ड और जमानत शर्तों पर बेल मिलने के बावजूद रान्या और तरुण COFEPOSA के तहत हिरासत में ही रहे। दरअसल, COFEPOSA तस्करी के शक के आधार पर बिना किसी औपचारिक आरोप के भी एक साल तक की हिरासत की परमिशन देता है।

हवाई अड्डे पर रान्या से बरामद हुआ था सोना- इस साल मार्च महीने में रान्या राव दुबई से आई थीं और केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ग्रीन चैनल से गुजरने की कोशिश कर रही थीं। यह जगह आमतौर पर डयूटीबेल सामान वाले यात्रियों के लिए होती है। डीआरआई ऑफिसर ने रान्या से पूछा कि उनके पास कुछ अनडिक्लेयर सामान है। इस पर वह टेंशन में आ गईं। तलाशी के बाद एक्ट्रेस के पास लगभग 12.56 करोड़ रुपये की लागत का कुल 14.2 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। इसके बाद रान्या को हिरासत में ले लिया गया।रान्या की पहले की जमानत याचिका दो बार लोकल कोर्ट और बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दी गई थी।

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