रायपुर। कोयला घोटाले में लंबे समय से जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व OSD सौम्या चौरसिया को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में SC ने सौम्या चौरसिया को सर्शत अंतरिम जमानत दी है। हालांकि एसीबी-ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरणों की वजह से उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में SC ने सौम्या चौरसिया को सर्शत अंतरिम जमानत दी है।
जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई कड़ी शर्तें लगाई हैं। इनमें प्रमुख शर्तों में सौम्या को छत्तीसगढ़ सरकार बहाल ना करे, सौम्या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी। ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होती रहेंगी। पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जमा रहेगा, बिना कोर्ट की अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगी।
ईडी केस में मिली जमानत – जस्टिस सूर्यकांत, और जस्टिस उज्जवल भुईयां की पीठ में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सौम्या के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि, यह जमानत सौम्या को ईडी में दर्ज प्रकरण पर मिली है। एसीबी और ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरणों पर हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है।