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छत्तीसगढ़

कोरिया की खौफनाक वारदात! दो अधेड़ ने गर्भवती नाबालिग से कई बार किया दुष्कर्म

एक गोंडवाना नेता तो दूसरा जीजा, गर्भपात कराने की कोशिश का भी आरोप

कोरिया/बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में इंटरकास्ट लव मैरिज के बाद 17 वर्षीय नाबालिग युवती के कथित अपहरण, दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने की कोशिश का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने समाज प्रमुख और गोंडवाना नेता रमेश सिंह और उसके जीजा दरोगा सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के अनुसार, खड़गवां थाना क्षेत्र की रहने वाली 17 वर्षीय युवती ने कुछ महीने पहले दूसरे समाज के युवक से प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में युवती के परिजनों ने शादी पर सहमति जताई थी, लेकिन बाद में कथित तौर पर सामाजिक दबाव के चलते विरोध शुरू हो गया।
आरोप है कि युवती के माता-पिता और समाज के कुछ लोग उसके ससुराल पहुंचे और पति की गैरमौजूदगी में उसे जबरन अपने साथ ले गए। शिकायत के मुताबिक, इसके बाद युवती को समाज प्रमुख रमेश टेकाम और उसके जीजा दरोगा सिंह के पास रखा गया। पीड़िता ने शिकायत में आरोप लगाया है कि दोनों आरोपियों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि जब आरोपियों को उसके करीब पांच महीने की गर्भवती होने की जानकारी मिली, तो उन्होंने कथित तौर पर गर्भपात कराने की कोशिश की, पेट की मालिश की और गर्भपात की दवा भी दिलाई।

मेडिकल स्टोर से पति को किया फोन

पीड़िता के अनुसार, 5 जुलाई को जब उसे मेडिकल स्टोर से दवा लाने भेजा गया, तब उसने अपने पति को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पति ने बैकुंठपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवती को बरामद किया।

दोनों आरोपी गिरफ्तार

बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने 19 जुलाई को सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र से रमेश टेकाम (58) और दरोगा सिंह (56) को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

पाक्सो समेत गंभीर धाराओं में केस

पीड़िता के बयान के आधार पर बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(एफ), 64(2)(एम), 65(1), 70(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की विस्तृत विवेचना और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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