रायपुर। वर्ष 2027 के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपना आधिकारिक अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया है। इस नए कैलेंडर में वर्षभर मिलने वाली छुट्टियों के साथ ही ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन अवकाश की समय-सारणी घोषित की गई है। इसके साथ ही विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों और प्रमुख त्योहारों पर होने वाले अवकाश की विस्तृत जानकारी भी दी गई है।
हाईकोर्ट प्रशासन ने शनिवार तथा रविवार को अदालत और रजिस्ट्री कार्यालय के संचालन की पूरी व्यवस्था तय कर दी है। न्यायालय की छुट्टियों के समय रजिस्ट्री कार्यालय के कामकाज के लिए एक अलग समय-सारणी निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था से अधिवक्ताओं और पक्षकारों को अपनी याचिकाओं और मुकदमों से संबंधित तैयारियों की योजना पहले से बनाने में सुविधा मिलेगी।
अदालत और रजिस्ट्री कार्यालय के संचालन को लेकर विशेष नियम निर्धारित किए गए हैं। कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने के दूसरे और तीसरे शनिवार को हाईकोर्ट तथा रजिस्ट्री कार्यालय दोनों बंद रहेंगे। महीने के शेष शनिवारों को अदालत में नियमित सुनवाई नहीं होगी, लेकिन रजिस्ट्री कार्यालय खुला रहकर प्रशासनिक कार्य निष्पादित करेगा। हालांकि 6 नवंबर और 4 दिसंबर 2027 को शनिवार होने के बाद भी कार्य दिवस घोषित किया गया है और इन दोनों तिथियों पर अदालत खुली रहेगी। वर्ष के सभी रविवार को हाईकोर्ट तथा रजिस्ट्री कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे। यह रविवार अवकाश का नियम ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन छुट्टियों के दौरान पड़ने वाले रविवार पर भी समान रूप से लागू रहेगा।
हाईकोर्ट के आधिकारिक नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि मिलाद-उन-नबी, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा और मुहर्रम जैसे मुस्लिम त्योहारों की तिथियां चांद दिखने के आधार पर परिवर्तित हो सकती हैं। यदि राज्य सरकार इन त्योहारों की तिथियों में कोई बदलाव करती है, तो मुख्य न्यायाधीश की स्वीकृति के पश्चात संशोधित तिथि प्रभावी मानी जाएगी।







