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माफिया अतीक की बेनामी संपत्ति होगी कुर्क, भेजी गई रिपोर्ट, मरने के बाद भी आतंक कायम

प्रयागराज। माफिया अतीक की करीब दो से तीन करोड़ की बेनामी संपत्ति जल्द ही कुर्क होगी। डीसीपी नगर की ओर से गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत प्रापर्टी को कुर्क करने के संबंध में न्यायालय को रिपोर्ट भेजी गई है।

आरोप है कि अतीक व अशरफ के मरने के बाद जावेद कामरान फराज सहित अन्य लोगों ने अपहरण कर लिया और उसी होटल के कमरे में बंधक बनाकर मारा पीटा। इससे परेशान होकर पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया और फिर बेनामी संपत्ति का पता चला। अब उस प्रापर्टी को कुर्क करने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है।

अतीक और अशरफ ने अपने गुर्गों के जरिए सफाईकर्मी श्यामजी सरोज के नाम पर नैनी में जमीन ली थी। बाद में उस जमीन को बेचने के लिए श्यामजी पर दबाव बनाया गया था। पुलिस की ओर से छानबीन के बाद अब बेनामी संपत्ति को जब्त किए जाने की बात कही गई है।

कुछ माह पहले नवाबगंज निवासी श्यामजी ने अतरसुइया थाने में जीटीबी नगर करेली निवासी जावेद खान, उसके भाई कामरान अहमद व फराज अहमद खान, शुक्लाजी व कई अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया कि श्यामजी करीब 15 साल पहले सरदार हाउस जीटीबी नगर करेली निवासी जावेद व कामरान के घर पर साफ-सफाई का काम करता था। तभी उसके नाम पर जमीन नैनी में खरीदी गई थी। जावेद समेत अन्य लोग खुद को माफिया अतीक व अशरफ का खास आदमी बताते रहे।

कुछ साल बाद जावेद सहित अन्य लोग उसे डराने-धमकाने लगे और फिर उसके नाम पर विभिन्न स्थानों पर जमीन की रजिस्ट्री करवाई। अनुसूचित जाति का और निरक्षर होने के कारण उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद रानीमंडी चौकी के पास स्थित होटल प्रीमियम इन में बंद रखते थे। वहीं से अगवा करके गाड़ी में ले जाते और श्यामजी सरोज से बेनामी संपत्ति से संबंधित कागजात पर हस्ताक्षर कराकर रजिस्ट्री करवाते। इसके बाद वापस लाकर कमरे में बंद कर देते।

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