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दिल्ली-एनसीआर

अब कोई भी राजनीतिक दल, संगठन जंतर-मंतर पर नहीं नहीं कर सकेगा प्रदर्शन, 3 नए स्थान तय

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के नए आदेश के अंतर्गत अब कोई भी राजनीतिक दल, संगठन आदि जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। बीते कुछ दिनों से मध्य दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते आमजन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इस बीच व्यापारिक संगठनों ने भी कॉमर्शियल क्षेत्रों से हटकर किसी ऐसे स्थान पर आंदोलन करने की गुहार लगाई थी, जिससे व्यापार प्रभावित न हो।

ट्रैफिक डायवर्जन और इंटरनेट पाबंदी से जनजीवन त्रस्त :  इस बीच लागू होने वाले ट्रैफिक डायवर्जन भी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन जाते हैं। इसी बीच दिल्ली में प्रदर्शन स्थलों को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इसमें जंतर-मंतर के साथ तीन अन्य मैदान भी अधिकृत किये गए हैं। इस बीच सोमवार को कांग्रेस का मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बीच राजधानी के 30 मार्गों में बदलाव किया गया है। हालांकि, इंटरनेट को सुचारू रूप से चलने देने का निर्णय लिया गया है।

रैली स्थलों के लिए विस्तृत आदेश जारी

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में धरना-प्रदर्शन और रैलियों के आयोजन को लेकर एक संशोधित और विस्तृत आदेश जारी किया है। इसके तहत अब जंतर-मंतर के अलावा तीन अन्य प्रमुख स्थलों को भी आधिकारिक रूप से धरना-प्रदर्शन के लिए निर्धारित कर दिया गया है। इस आदेश में कोई तारीख अंकित नहीं है। इसका अर्थ है कि यह आदेश हमेशा के लिए प्रभावी रहेगा।

पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने ऑर्डर जारी कर कहा कि कोई भी पार्टी ए संगठन या अन्य कोई भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन नहीं कर सकेगा।

दिल्ली में कौन-कौन से तीन नए धरना स्थल बनाए गए?

दिल्ली के पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार द्वारा 11 अक्टूबर को जारी इस नए आदेश में बताया कि समिति की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके लिए तीन नए स्थान रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली का सीबीडी ग्राउंड तय किए गए हैं। इन तीनों नए स्थलों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए अलग से विस्तृत और संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी।

सभी पुलिस अफसरों को भेजी गई प्रति

यह नया आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी किए गए पूर्व के स्थायी आदेश (संख्या L&O/48/22) में आंशिक संशोधन के रूप में लागू किया गया है। इस आदेश को दिल्ली पुलिस के सभी विशेष पुलिस आयुक्तों, संयुक्त पुलिस आयुक्तों, अतिरिक्त पुलिस आयुक्तों, जिला पुलिस उपायुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और जानकारी के लिए इस आदेश की प्रतियां भेज दी गई हैं।

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