बदायूं। जिला समाज कल्याण अधिकारी रामजनम, समरेर ब्लॉक में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के प्रधानाचार्य सुषमा गौतम के खिलाफ दायर याचिका में अपर जिला जज विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने दातागंज थाना प्रभारी निरीक्षक को आदेश मिलने के 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज करना होगा।
दरअसल, उसावां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने 156 (3) सीआरपसी के तहत अपर जिला जज विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी दो बेटियां समरेर ब्लॉक में स्थित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में पढ़ती हैं। वह वहीं रहतीं हैं। 22 जनवरी को समाज कल्याण अधिकारी रामजनम विद्यालय गए थे। प्रधानाचार्य सुषमा गौतम के साथ उन्होंने हॉस्टल का निरीक्षण किया था।
गोद में बैठाकर की गंदी हरकतें
आरोप है कि निरीक्षण के बाद प्रधानाचार्य उनकी दोनों बेटियों को अपने साथ एक कमरे में ले गईं। वहां पहले से ही समाज कल्याण अधिकारी रामजनम मौजूद थे। आरोप है कि उन्होंने दोनों को गोद में बैठाकर गंदी हरकतें की, विरोध करने पर कार्रवाई करने की धमकी दी। करीब आधे घंटे तक दोनों के साथ अश्लील हरकत करते रहे। बेटियों ने घर आने पर यह बात पिता को बताई। इस पर उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस व अन्य अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद अब पिता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दातागंज पुलिस को दिए हैं।