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उत्तर प्रदेश

दुष्कर्म व वीडियो बनाने के आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर

इलाहाबाद। हाई कोर्ट ने घर में घुसकर मारपीट व दुष्कर्म करने का वीडियो बनाने के आरोपित महेंद्र निर्मल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। महेंद्र के खिलाफ प्रयागराज के नवाबगंज थाने में एफआइआर दर्ज है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने याची अधिवक्ता दिलीप कुमार पांडेय को सुनकर दिया है।

याची का कहना था कि दोनों का 2016 से प्रेम संबंध है। घटना की एफआइआर दो दिन देरी से दर्ज की गई है। पीड़िता बालिग है, कोई वीडियो प्रसारित नहीं है। उसे झूठा फंसाया गया है। वहीं, पीड़िता का कहना था कि घर में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती की गई, कपड़े फाड़ दिए, मारपीट करने के साथ सीने पर चढ़कर वीडियो बनाया गया। शोर मचाने पर लोगों के आने से उसकी जान बची। कोर्ट ने आरोपित की सशर्त जमानत मंजूर कर ली।

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