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देश राजस्थान

कन्हैयालाल हत्याकांड के गौस और रियाज समेत आठ पर आरोप तय, वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेशी

उदयपुर। उदयपुर में 28 जून 2022 को आरोपितों ने दुकान में घुसकर दर्जी कन्हैयालाल की नृशंस तरीके से हत्या कर दी। दहला देने वाली वारदात का वीडियो बनाया और उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। शुक्रवार को विशेष अदालत में गौस मोहम्मद तथा रियाज के अलावा मोहम्मद मोहसीन आसिफ मोहसिन वसील अली मोहम्मद जावेद और मुसलिम मोहम्मद के खिलाफ आरोप तय किए गए।

एनआइए मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में आठ आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। इनमें मुख्य आरोपित गौस मोहम्मद और रियाज अत्तारी शामिल हैं। इन सभी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से पेश किया गया।

एक अन्य आरोपित फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला के खिलाफ आर्म्स एक्ट में अभियोजन की मंजूरी नहीं मिलने के चलते आरोप तय नहीं हो पाए। आठों के खिलाफ भादंसं की धारा 120 बी, 302, 324 (34), 153ए, 153 बी, 295 ए के अलावा यूएपीए की धारा 16, 18 और 20 के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोप तय किए गए। अदालत ने सभी आरोपितों को आगामी 2 फरवरी को अदालत में पेश करने तथा अभियोजन स्वीकृति पेश करने को कहा है।

इससे पहले एनआइए की विशेष लोक अभियोजक टीपी शर्मा ने बहस में कहा था कि आरोपितों ने व्हाट्सएप पर समूह बनाकर आपराधिक षड्यंत्र रचा और धर्म के नाम पर कन्हैयालाल दर्जी की हत्या की थी। उनके खिलाफ हत्या, अन्य धर्म तथा जाति को अपमानित करने के साथ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप प्रमाणित माना गया है। इसलिए आरोपितों पर हत्या सहित अन्य अपराध में चार्ज तय किए जाएं। इस मामले में पाकिस्तान के सलमान तथा अबू इब्राहिम भी आरोपित हैं, जिन्हें अदालत फरार घोषित कर चुकी है, जबकि उदयपुर का एक अन्य आरोपित फरहाद मोहम्मद जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

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