- कोयला घोटाला और अवैध वसूली का मामला
रायपुर। आयकर विभाग ने भोपाल सेशन कोर्ट में एक रिट फाइल किया है। इसमें कोल कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, राप्रसे अधिकारी सौम्या चौरसिया व अन्य के खिलाफ आयकर एक्ट. 277, और, 181, 193, 196, 200 420, 120 बी के उल्लंघन की बात कही है। कर्नाटक कोर्ट ने पिछले दिनों आयकर के द्वारा दर्ज मामले से इन्हीं धाराओं को हटा दिया था। उसके बाद से तिवारी व अन्य आरोपी रिहाई के लिए जमानत याचिका लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब भोपाल में रिट ने सूर्यकांत तिवारी और सौम्या की मुसीबत बढ़ा दी है। दूसरी और सुनील अग्रवाल के बाद ईडी ने तिवारी के कोथारी (कोरबा) स्थित वाशरी पर भी कब्जा ले लिया है।
आयकर विभाग ने रिट फाईल नई धाराओं के साथ प्रस्तुत किया है। इसमें सभी का नाम बतौर अभियुक्त दर्ज है। रिट आयकर विभाग ने दायर किया है। रिट का आधार वह डायरी है, जिसे सूर्यकांत तिवारी से आयकर विभाग ने हासिल किया था। रिट ेमें धारा 420, 120 बी, 200 और 186 सहित अन्य धाराओं के प्रभावशील होने का उल्लेख है। इसमें सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल समेत करीब उन सभी के नाम हैं, जोकि आज केन्द्रीय जेल रायपुर में इस मामले में गिरफ्तार हैं। ईडी के सूत्रों ने बताया कि भोपाल में दायर रिट के अनुसार रिट को विधिक अधिकारिता हासिल हो जाएगी, जोकि रायपुर की विशेष अदालत में पंजीबद्ध हो चुका है। विधि विशेषज्ञ का मानना है कि परिवाद दायर होने के बाद रायपुर में दर्ज हो चुके परिवाद को कहीं और स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है।
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