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पंजाब सरकार को हाई कोर्ट की फटकार, कहा- हिरासत में लॉरेंस बिश्नोई को स्टेट गेस्ट की सुविधाएं

चंडीगढ़। पंजाब पुलिस की हिरासत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के मामले में मोहाली के एसएसपी और एसपी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर फटकर लगाई है। हाई कोर्ट ने कहा कि लॉरेंस की हिरासत तो नाम मात्र की थी, असल में पंजाब में उसे स्टेट गेस्ट जैसी सुविधाएं मिल रही थीं।

सोमवार को सुनवाई आरंभ होते ही हाई कोर्ट ने पूछा कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। बताया गया कि डीएसपी से लेकर कांस्टेबल तक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मोहाली के तत्कालीन एसएसपी व एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के सवाल पर एजी ने कहा कि एसएसपी को इस बारे में जानकारी नहीं थी। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह एसआईटी की रिपोर्ट देखने के बाद एसएसपी और एसपी पर उचित कार्रवाई करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाई कोर्ट आदेश जारी करेगा।

कोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों उन दिनों बार-बार लॉरेंस को पंजाब लाया जा रहा था और उसके इंटरव्यू के पीछे की वजह क्या थी, यह पता लगाना जरूरी है। हाई कोर्ट ने इसकी भी जांच एसआईटी को करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच पर अगर हाई कोर्ट को संदेह हुआ तो जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी दी जाएगी।

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