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नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने सोनिया-राहुल गांधी को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी किया।

इस मामले की अगली सुनवाई आठ मई तय की गई है। अदालत ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य प्रस्तावित आरोपितों को आरोप पत्र के संज्ञान के समय सुने जाने का अधिकार है। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किसी भी स्तर पर सुनवाई का अधिकार आवश्यक है, जिससे नोटिस जारी करने की आवश्यकता पर बल मिलता है।

नेशनल हेराल्ड की स्थापना से लेकर विवाद तक, जानें पूरी टाइमलाइन

  • 20 नवंबर 1937: एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की स्थापना के साथ इसका कंपनी के रूप में पंजीकरण हुआ।
  •  9 सितंबर 1938: जवाहर लाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया।
  •  1962-63: आईटीओ के पास बहादुर शाह जफर मार्ग पर एजेएल को 0.3365 एकड़ भूमि आवंटित की गई।
  •  22 मार्च 2002: मोती लाल वोरा को एजेएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया।
  • 2008: एजेएल को भारी नुकसान के बाद अखबार का संचालन बंद कर दिया गया।
  • दिसंबर 2010: एजेएल पर कांग्रेस के 90 करोड़ रुपये बकाया होने की खबर सामने आई।
  • 29 दिसंबर 2010: रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार इस तारीख को एजेएल के शेयरधारकों की संख्या 1057 थी।
  •  26 फरवरी 2011: कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपये ऋण दिया।
  • 2011: यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपये की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एजेएल को मात्र 50 लाख रुपये का भुगतान किया।
  •  यंग इंडिया ने इस कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया नियंत्रण हो गया।
  •  1 नवंबर 2012: सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में निजी शिकायत दर्ज की।
  •  2 नवंबर 2012: कांग्रेस ने सफाई दी कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार को फिर से चलाने के लिए एजेएल को ऋण दिया था।
  •  2014: ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी के निजी शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए मामले की जांच शुरू की।
  •  26 जून 2014: अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को आरोपित के रूप में समन किया।
  •  19 दिसंबर 2015: पटियाला हाउस की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया व राहुल गांधी को नियमित जमानत दी।
  •  2016: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद करने से इनकार किया।
  • 5 अक्टूबर 2016: भूमि एवं विकास आफिस ने एजेएल को नोटिस जारी किया और कहा कि एजेएल की संपत्ति का इस्तेमाल प्रेस के कामों के लिए नहीं किया जा रहा है।
  •  अक्टूबर 2018: दिल्ली हाई कोर्ट ने एजेएल को बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया।
  •  1 जून 2022: ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेश होने का नोटिस भेजा। इस मामले में दोनों से ईडी ने पूछताछ की थी।

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