बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। कंगना की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल साल ये मामला 2021 का है, जब किसान आंदोलन चल रहा था। उस दौरान कंगना ने बठिंडा के गांव बहादुरगढ़ जंडिया की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर को 100-100 रुपए लेकर धरने में शामिल होने वाली महिला बताते हुए ट्वीट किया था। कंगना के इसी पोस्ट के खिलाफ महिंदर कौर ने बठिंडा कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इस शिकायत को रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है।
कंगना रनौत के इसी बयान के बाद उनके खिलाफ बठिंडा की महिंदर कौर ने साल 2021 में मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद कंगना ने हाई कोर्ट से इस शिकायत को खारिज करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि कंगना रनौत द्वारा दिए गए बयान के कारण कई जगहों पर उनके खिलाफ कानूनी शिकायतें दर्ज करा गई थीं, जैसे बुलंदशहर और आगरा की कोर्ट में किसानों ने कंगना रनौत पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया था।
जस्टिस त्रिभुवन सिंह दहिया ने कंगना की याचिका खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, कोर्ट ने इस मामले में कहा, याचिकाकर्ता, जो एक सेलिब्रिटी हैं, उनके खिलाफ विशिष्ट आरोप है कि उनके ट्वीट में उनकी ओर से लगाए गए झूठे और अपमानजनक आरोपों ने महिला की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने केस से जुड़ी सभी बातों को ठीक से देखा है। उन्होंने यह तय करने के बाद ही कार्रवाई शुरू की कि कंगना के खिलाफ पहली नजर में मानहानि (धारा 499) का मामला बनता है। अब कंगना को पंजाब की स्थानीय अदालत में केस का सामना करना होगा।







