दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहने के दौरान कोई भी आदेश जारी करने से रोकने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है।
साथ ही जनहित याचिका में टाइपिस्ट, कंप्यूटर प्रिंटर तमाम चीजें उपलब्ध नहीं कराने का भी अनुरोध किया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने कोर्ट से ये भी अपील की है कि ईडी को शिकायत दर्ज करने, जांच करने और अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए कि पुलिस हिरासत में उनके द्वारा जारी किए गए आदेश दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंचे।
याचिका में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने 21 मार्च, 2024 को कई चैनलों को साक्षात्कार देते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जरूरत पड़ने पर चुनाव लड़ेंगे। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने से कानूनी प्रक्रिया में बाधा आएगी जिससे राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट सकता है।