नई दिल्ली। दो हजार रुपये के नोट एक्सचेंज या डिपॉजिट करने के लिए RBI ने मियाद बढ़ा दी है। RBI ने ऐलान किया है कि अब 7 अक्टूबर तक बैंकों के ब्रांच में जाकर लोग अपने 2,000 रुपये के नोट जमा या एक्सचेंज करा सकेंगे। 8 अक्टूबर से ये सुविधा बैंकों की शाखाओं में नहीं मिलेगी।
हालांकि RBI ने यह भी साफ किया कि 2,000 रुपये के नोट लीगर टेंडर बने रहेंगे और 7 अक्टूबर के बाद यानी 8 अक्टूबर से इन्हें डिपॉजिट या एक्सचेंज कराने की सुविधा RBI के कार्यालयों में मिलेगी। एक बार में ग्राहक 20,000 हजार तक के 2,000 रुपये के नोट एक्सचेंज करा सकेंगे।