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हाईकोर्ट में खुद पैरवी करेंगे अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पेश होकर खुद अपनी पैरवी करेंगे। यह मामला कथित शराब घोटाले और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन की अवहेलना से जुड़ा है।

हाल ही में एक ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल सहित अन्य सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देने का निर्णय लिया। इसी क्रम में अब यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

सूत्रों के अनुसार, अरविंद केजरीवाल और अन्य पूर्व आरोपियों ने हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ के समक्ष एक रिक्यूज़ल आवेदन भी दायर किया है। इस आवेदन पर सोमवार को सुनवाई होगी, जिसमें केजरीवाल स्वयं अदालत में अपनी बात रखेंगे।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर केजरीवाल को नोटिस जारी किया था। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को निर्धारित की है।

ईडी का कहना है कि यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी समन की अवहेलना से संबंधित है। अदालत में पेश ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को बरी कर गंभीर त्रुटि की है।

ईडी का कहना है कि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि समन विधिवत जारी और प्राप्त किए गए थे, और जिन तथ्यों पर विवाद नहीं है, उन्हें अलग से साबित करने की आवश्यकता नहीं होती।

पुलिस ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेते हुए पीएमएलए एक्ट की धारा 04 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश पर ख्याति विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि ख्याति ने कुछ समय पहले ही लव मैरिज की थी।

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