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छत्तीसगढ़ बिलासपुर

कटघोरा एसडीएम कौशल प्रसाद पर पत्नी ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप, महिला थाना में दर्ज कराई एफआईआर  

बिलासपुर। कटघोरा में पदस्थ एसडीएम कौशल प्रसाद तेंदुलकर के खिलाफ उनकी पत्नी सुरभि पाटले ने दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत महिला थाने में दर्ज कराई गई हैं। पुलिस ने पति, सास समेत 8 लोगों के खिलाफ धारा 498 ए, 294, 506 तथा 34 के तहत मामला दर्ज किया है। एसडीएम की पत्नी सुरभि पाटले ने गुरुवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों को बताया कि उनके पति कोरबा जिले के अनुविभाग कटघोरा के एसडीएम है। इसलिए वे अपने पद और प्रभाव का उपयोग कर जांच प्रभावित कर सकते है, इसलिए उनके पति को एसडीएम पद से हटाकर जांच कार्यवाई की जानी चाहिए। सुरभि पाटले ने इस बारे में राज्य महिला आयोग, बिलासपुर आईजी को भी ज्ञापन सौपा है।  उन्होंने जानकारी दी कि 12 दिसंबर 2021 में उसका विवाह कौशल प्रसाद तेंदुलकर से हुआ था और शादी के बाद से ही दहेज लिए उसके साथ मारपीट की जाने लगी। बिलासपुर महिला थाना में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं। पुलिस ने धारा 498 के तहत दहेज प्रताड़ना का अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू कर दी हैं। नागदौने कालोनी व्यापार विहार निवासी सुरभि पाटले का आरोप है कि कौशल प्रसाद तेंदुलकर के साथ उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टप्रद रहा। शादी के बाद से उनके पति दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। आए दिन उसके साथ मारपीट किया जाता था। उस पर मायके से 2.50 लाख रुपए लाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। मांग पूरी नहीं होने पर मायके में छोड़ दिया गया। उसने बताया कि परिजनों ने कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। बार-बार तलाक लेने के लिए दबाव डाला जाता रहा।गर्भावस्था के दौरान पेट में मारी लातसुरभि पाटले ने आरोप लगाया कि बच्चा नहीं होने पर चरित्र शंका का आरोप लगाया गया। गर्भावस्था के दौरान उसके पेट मे लात मारी गई। जिसका इलाज एनटीपीसी अस्पताल में किया गया। सरकारी गाड़ी में बैठकर एसडीएम उनके बिलासपुर निवास आए और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर रायपुर ले गए, जहां जान से मारने की धमकी दी गई। परेशान होकर उसने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा पुलिस ने उसके एफ आईआर पर पति समेत 8 लोगो के खिलाफ मामला दर्ज किया है, लेकिन उसके पति को एसडीएम पद से भी हटाया जाए, ताकि मामले में उसके पति द्वारा जांच को प्रभावित न किया जा सके।

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