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छत्तीसगढ़

अप्रैल से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता का लाभ, आदेश जारी, जानिए क्या हैं शर्तें

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के अनुसार रोजगार विभाग ने सोमवार को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, राज्य के 12वीं पास बेरोजगारों को अप्रैल से हर महीने 2500 रुपए भत्ता दिया जाएगा। यदि एक साल में नौकरी नहीं मिलेगी तो इसे एक साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। दो साल से ज्यादा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान नहीं होगा। बेरोजगारी भत्ते के लिए वे युवा ही पात्र होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी ढाई लाख से कम हो। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को भत्ता दिया जाएगा, जो 1 अप्रैल से देय होगा। यदि सरकारी या निजी किसी भी नौकरी का ऑफर मिलने के बाद भी नौकरी ठुकराने वाले अपात्र हो जाएंगे।

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