रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले के आरोपियों-सूर्यकांत तिवारी, रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर विश्नोई और अन्य को अंतरिम जमानत दी। आरोपियों की ओर मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, मुक्ता गुप्ता, सिद्धार्थ अग्रवाल, शशांक मिश्रा ने की।
आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं ने अंतरिम जमानत की शर्तों की जानकारी देते हुए बताया कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने अपने समक्ष सूचीबद्ध सभी मामलों में अंतरिम जमानत दी। कोर्ट की जमानती प्रक्रिया होने के बाद शुक्रवार 30 मई को निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर विश्नोई और राज्य सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया की रिहाई के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। इस आदेश से छत्तीसगढ़ एसीबी, ईओडब्ल्यू और ईडी द्वारा दर्ज डीएमएफ मामलों में भी सूचीबद्ध आरोपियों को जमानत का लाभ प्राप्त होगा।







