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छत्तीसगढ़

सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बिलासपुर। बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सौम्या चौरसिया की ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी। लेकिन एसीबी- ईओडब्ल्यू ने जमानत का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी।

उल्लेखनीय है कि, 16 दिसंबर को ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में बुधवार को अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब घोटाला मामले में ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि, तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था।

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