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छत्तीसगढ़

कुसमुंडा क्षेत्र में हत्याकांड : 4 साल बाद आया फैसला, 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

कोरबा। कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम नगर में 9 और 10 अक्टूबर 2019 की दरमियानी रात हुए जघन्य हत्याकांड में कटघोरा न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

दुर्गा पूजा के दौरान मामूली विवाद के बाद प्रेमनगर कपाटमुड़ा स्थित एसब्रिक्स संचालक अरविंद सिंह के साले सुनील सिंह एवं उनके एक साथी भानु पर करीब दर्जन भर युवकों ने लाठी डंडे और रॉड से हमला कर दिया था। इस पूरे मामले को वीडियो सोशल मिडिया पर भी वायरल हुआ था। हमले में सुनील सिंह की मौत हो गई थी। भानू गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने मामले में करीब 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा और सहायक उपनिरीक्षक संत राम सिन्हा द्वारा किया जा रहा था। इन्होंने पूरे मामले की बारीकी से जांच करते हुए घटना के संपूर्ण साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।

कटघोरा न्यायालय ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इनमें राकेश साहू, राजेश साहू, निकेश दास, प्रदीप सारथी, आकाश दास, इंद्र कुमार यादव और दिव्यांशु मिश्रा सहित कुल 7 आरोपी शामिल हैं। दिव्यांशु मिश्रा जमानत मिलने के बाद से फरार है। इसके अलावा दो और आरोपियों पर फैसला आना बाकी है। परिजनों का कहना है कि हम दीगर राज्य से व्यवसाय करने आए हैं। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। न्याय मिलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इस बात खुशी है कि हमें न्याय मिल गया।

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