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छत्तीसगढ़

पति ने चचेरे भाई के साथ मिलकर पत्नी का गला घोंट फंदे पर लटकाया, आरोपियों को आजीवन कारावास

कोरबा। पति ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पत्नी की गला घोंटकर जान ले ली फिर फांसी के फंदे पर लटकाकर खुदकुशी बताता रहा। मामले में दोषसिद्ध होने पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि घटना उरगा थानांतर्गत ग्राम तरदा में 10 मई 2024 को घटित हुई थी। तरदा के भांठापारा में रहने वाले राजू कुर्रे पिता स्व.रामप्रसाद कुर्रे 29 वर्ष का विवाह सुनिता बाई से हुआ था।  राजू अपनी पत्नी को आए दिन मायके से नगदी व सामान लाने की बात कहकर प्रताड़ित करता था। जब राजू की मांग बढ़ती गई, तो विवाहिता ने मना करना शुरू कर दी, जिससे राजू ने पत्नी को मौत के घाट उतारने साजिश रच डाली। उसने साजिश में अपने चचेरे भाई मनोज कुमार कुर्रे पिता स्व. मंगलूराम कुर्रे 33 वर्श को भी शामिल कर लिया।

राजू ने चचेरे भाई के साथ मिलकर सुनीता की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने उसके षव को साड़ी के सहारे करीब 8 फीट ऊंचे म्यांर में फांसी का फंदा बना कर लटका दिया। उसके बाद आत्महत्या की सूचना अपनी भाभी और पुलिस को दी। पुलिस ने मर्ग जांच में हत्या की पुश्टि होने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201 व 120 बी के तहत जुर्म दर्ज कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की।

विवेचना उपरांत प्रकरण को विचारण हेतु न्यायालय में पेष किया। विचाराधीन मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीष सुनील कुमार नंदे ने आरोपियों के खिलाफ र्प्याप्त साक्ष्य व सबूत के कारण दोशसिद्ध पाया। मामले में न्यायाधीष ने दोशियों को आजीवन कारावास व एक-एक सौ रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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