रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल 2025 से 67 नई शराब दुकानें खोली जा रही हैं। नई आबकारी नीति में नई दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रीमियम शॉप के संचालन की भी अनुमति दी गई है। नई 67 दुकानें खुलने से दुकानों की संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी। यह दुकानें सीमावर्ती इलाके और 30 किमी के दायरे के बीच दुकान नहीं होने की स्थिति में खोलने का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान में राज्य में 674 देशी-विदेशी शराब की दुकानें हैं। इसके अलावा बड़े मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रीमियम शॉप अलग से संचालित हो रही है। राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में एक भी शराब दुकान बंद नहीं करने का फैसला लिया है। शराब दुकानों की संख्या बढ़ने से राज्य के राजस्व में भी करीब हजार करोड़ की वृद्धि अनुमानित है। आगामी वर्ष आबकारी से साढ़े 12 हजार करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में भी देशी विदेशी शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा करने का निर्णय लिया है। नई नीति में अधोसंरचना विकास शुल्क के नाम पर प्रति बोतल 5 रुपए से लेकर 10, 20, 40 और 60 रुपए वसूला जाएगा। नई आबकारी नीति में दुकानों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए कलेक्टरों को एक अप्रैल 2025 से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा।
नई आबकारी नीति में 10 प्रतिशत यानी 67 नई दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भी कलेक्टरों को प्रस्ताव भेजना होगा। इसके पीछे विभाग का तर्क है कि राज्य के कई जिलों में शराब दुकानों के बीच 30 किमी का गैप है। इसके चलते अवैध शराब का कारोबार पनपता है, वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब दुकान नहीं होने के कारण भी अन्य राज्यों की शराब छत्तीसगढ़ आती है, जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने 10 प्रतिशत दुकान बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मालूम हो कि नई आबकारी नीति में कंपोजिट दुकानों की स्थिति यथावत रखी गई है। देशी और विदेशी शराब दुकानों की बिक्री एक ही स्थान पर होगी. इसी तरह अहाता की व्यवस्था भी यथावत रखी गई है। इसके लिए विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा। नई आबकारी नीति में भी कांच की बोतल में शराब की बिक्री होगी, जिस पर होलोग्राम के अलावा ईएएल चस्पा करना अनिवार्य किया गया है। अधिकतम 6 बोतल, 12 अद्धी और 24 पौव्वा शराब एक व्यक्ति को बेची जा सकेगी।
साल में चार दिन शराब दुकानें रहेंगी बंद
राज्य शासन की नई आबकारी नीति में चार दिन शराब दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और बाबा गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को शराब दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा मद्य निषेध नीति के तहत दुकानें भी बंद रहेगी। दुकानों के खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। दुकानें सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक खुलेंगी और बंद होगी। इसके अलावा मद्य निषेध नीति के तहत दुकानें बंद रखी जाएंगी। होटल, बार और रेस्टोरेंट के खुलने और बंद होने के समय का नीति में उल्लेख नहीं है। इसके लिए भी अलग से निर्देश जारी होंगे।