रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में राज्य सहकारी अपेक्स बैंक की बरमकेला शाखा में 9.91 करोड़ रुपये के गबन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 18 सदस्यीय जांच दल की गहन पड़ताल के बाद शाखा प्रबंधक डी.आर. बाघमारे सहित 6 लोगों के खिलाफ बरमकेला थाने में 4 मई 2025 को एफआईआर दर्ज की गई। गबन में शामिल तीन बैंक कर्मियों को निलंबित और पांच आउटसोर्स कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बैंक प्रबंधन ने गबन की राशि वसूली के लिए न्यायालय में धारा 64 के तहत वाद दायर किया है।
कैसे हुआ गबन?
अपेक्स बैंक हर साल धान खरीदी केंद्रों को लोन के लिए राशि आवंटित करता है, जिसे समिति प्रबंधक और ऑपरेटर किसानों को नगद, खाद, और बीज के रूप में वितरित करते हैं। फसल बिक्री के बाद यह राशि समितियों द्वारा बैंक को लौटाई जाती है। जांच में पाया गया कि 1 अप्रैल 2024 से 6 नवंबर 2024 तक बरमकेला, बड़े नवापारा, बोंदा, दुलोपाली, लेंद्रा, लोधियां, लुकापारा, साल्हेओना, सरिया, तौसिर, देवगांव, गोबरसिंघा, कालाखुटा, कंठीपाला, करनपाली, कुम्हारी, और पचधारा समितियों के 887 किसानों के केसीसी बिग, केसीसी स्मॉल, और डीएमआर कैश खातों को निरंक कर 9,91,20,877 रुपये का गबन किया गया। यह धांधली शाखा प्रबंधक, लेखा अधिकारी, लिपिक, और आउटसोर्स कर्मियों की मिलीभगत से हुई, जिन्होंने निजी बैंक आईडी/पासवर्ड का दुरुपयोग कर फर्जी वाउचर और बिना वाउचर के राशि को स्वयं, परिजनों, और अन्य खातों में हस्तांतरित किया।
जांच और कार्रवाई
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नवा रायपुर के आदेश पर गठित जांच दल में रायगढ़ और सारंगढ़ जिले के 18 अधिकारी शामिल थे। रायगढ़ में आर.के. आयाम, जी.पी. गुप्ता, रश्मि लाल, राजश्री उपाध्याय, आर.के. मेहर, एस.के. कंवर, सुशीन सूर्यवंशी, के.आर. देवांगन, और सारंगढ़ में आर.पी. कुर्रे जैसे अधिकारियों ने जांच की। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट (7 नवंबर 2024) के आधार पर शाखा प्रबंधक डी.आर. बाघमारे, लेखा अधिकारी मीनाक्षी मांझी, और लिपिक आशीष पटेल को 8 नवंबर 2024 को निलंबित किया गया। आउटसोर्स कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर लिकेश कुमार बैरागी, रमाकांत श्रीवास, डंडा गार्ड अरुण चंद्राकर, खीरदास महंत, और बालकृष्ण कर्ष को सेवा से बर्खास्त किया गया। विस्तृत जांच (24 मार्च 2025) में गबन की पुष्टि होने पर एफआईआर दर्ज की गई।
कानूनी और प्रशासनिक कदम
बरमकेला थाने में शाखा प्रबंधक अरविंद शुक्ला की शिकायत पर 4 मई 2025 को एफआईआर दर्ज हुई। बैंक प्रबंधन ने गबन की राशि वसूलने के लिए सक्षम न्यायालय में धारा 64 के तहत वाद दायर किया है। अन्य ब्लॉकों (रायगढ़ के 6 और सारंगढ़ के 9) की जांच पूरी होने पर और कार्रवाई संभावित है।