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कोरबा छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने की सन्नी सिंह और चेलवा बराई के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा सौरभ कुमार ने आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-3 एवं 5 के तहत सन्नी सिंह 28 वर्ष निवासी भदरापारा वार्ड क्रमांक 36 पाड़ीमार थाना बालको तथा चेलवा बराई उर्फ सेलवा उर्फ चेरवा 34 वर्ष निवासी मोतीसागर पारा थाना कोतवाली को जिला बदर करते हुए आदेशित किया है कि वह 24 घंटे के अंदर कोरबा राजस्व जिला तथा समीपवर्ती जिला जशपुर, सक्ती, सरगुजा, सुरजपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरिया, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चले जाए और जब तक यह आदेश लागू रहेगा, बिना वैधानिक पूर्वानुमति लिए जिले एवं उक्त उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने इस आदेश का तुरंत पालन किए जाने का निर्देश देते हुए कहा है कि आदेश का पालन न किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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