बिलासपुर । लोन देने के नाम पर प्रोडक्ट फायनेंस करवाकर ठगी करने के मामले में आरोपिया को सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुये विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय ने बताया कि 19 मार्च को प्रार्थिया श्रीमती लता यादव निवासी देवरी खुर्द तोरवा बिलासपुर के द्वारा एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि बजरंग काम्पलेक्स तेलीपारा बिलासपुर स्थित फायनेंस कंपनी से श्रीमती फरहत सिंह के द्वारा 500000 रूपये का लोन दूंगी कहकर प्रार्थिया से 22300 रूपये लेकर लोन नहीं देने एवं इसी प्रकार नरेन्द्र गेंदले, कलेश्वरी मरकाम, नागेश्वर मरकाम, संगीता भोरे सहित अन्य लोगों से भी रूपये लेकर प्रोडक्ट फायनेंस करवाकर पैसे दिलाने के नाम पर प्रोडेक्ट फायनेंस कर करीबन 150000 रूपये का ठगी किया है। लिखित शिकायत आवेदन पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 161/ 25 धारा 318 (4) , 316 ( 2 ) बीएनएस के प्रकरण दर्ज कर विवेचना दौरान आरोपिया के कार्यालय से दस्तावेज जप्त किया गया है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह (भापुसे.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रमोद साबद्रा (भापुसे.) के मार्गदर्शन पर आरोपिया की पतासाजी किया गया। आरोपिया को विनायक होम्स तारबाहर बिलासपुर में दबिश देकर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। आरोपिया से फायनेंस संबंधित दस्तावेज जप्त किया गया है। धारा सदर अपराध सबूत पाए जाने से सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपिया श्रीमती फरहत सिंह पति पिन्टू कुमार उर्म 48 वर्ष निवासी विनायक होम्स फ्लैट नं.- 102 , थाना तारबाहर जिला बिलासपुर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें सउनि कृष्ण कुमार यादव, आरक्षक नुरूल कादीर, गोकुल जांगड़े, धिरेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा।