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बिलासपुर

3 पिस्टल व 26 नग जिन्दा कारतूस के साथ शातिर बदमाश शहबाज गिरफ्तार

 बिलासपुर। थाना सिविल लाइन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शातिर अपराधी शहबाज खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 3 नग पिस्टल, 26 नग जीवित कारतूस एवं 7 नग खाली खोखे बरामद किया, साथ ही 30 नग Rx Codeine Phosphate युक्त ONEREX कफ सिरप जब्त किया है। आरोपी पूर्व में भी हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट के गंभीर मामलों में गिरफ्तार हो चुका है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 30 अप्रैल को थाना सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शातिर बदमाश शहबाज खान उर्फ शीबू अपने वाहन सफारी स्टॉर्म (क्रमांक CG-10 AE-7361) में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उपनिरीक्षक विष्णु यादव पेट्रोलिंग टीम के साथ रवाना हुए। तत्परता और रणनीति के तहत राजीव गांधी चौक के पास स्टॉपर लगाकर घेराबंदी की गई, और संदिग्ध वाहन को रोका गया।
वाहन रोकने के पश्चात पुलिस टीम द्वारा आरोपी एवं वाहन की सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जैसे ही यह जानकारी सामने आई कि आरोपी के पास अवैध हथियार भी हैं, पुलिस जवानों ने साहस और बहादुरी का परिचय देते हुए आरोपी को घेरकर सुरक्षित रूप से काबू में लिया। तलाशी में आरोपी के कब्जे से 30 नग नशीली सिरप, 3 नग पिस्टल, 26 नग जिन्दा कारतूस और 7 नग खाली खोखे तथा तस्करी में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया। आरोपी शहबाज हुसैन उर्फ शीबू पिता अमीन इकबाल 40 वर्ष निवासी राजीव गांधी चौक, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
प्रारंभिक पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी पूर्व में भी कई गंभीर अपराधों (सुपारी किलिंग, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट) में संलिप्त रहा है। आरोपी का आपराधिक इतिहास कुछ ऐसा है-
  1. वर्ष 2014 में थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 61/2014 के तहत धारा 294, 506, 323, 34 भादंवि एवं 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया।
  2. थाना जीआरपी बिलासपुर में अपराध क्रमांक 63/2015 के तहत धारा 294,324,506 ipc का मामला दर्ज है
  3. वर्ष 2016 में थाना कोनी में अपराध क्रमांक 075/2016 के तहत धारा 279 भादंवि का मामला दर्ज है।
  4.  कोतवाली जांजगीर में वर्ष 2014 में अपराध क्रमांक 455/2014 के तहत धारा 147, 148, 341, 294, 506, 307, 332, 353 एवं 120बी भादंवि के तहत गंभीर अपराध दर्ज है।
  5. वर्तमान में आरोपी के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 485/2025 धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट तथा अपराध क्रमांक 486/2025 धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।
 वर्तमान मामले में आरोपी के नशीले पदार्थों के स्रोत और नेटवर्क की जानकारी एकत्र की जा रही है एवं सहयोगियों के विरुद्ध पृथक से गैंग हिस्ट्रीशीट तैयार की जा रही है।

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