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छत्तीसगढ़

महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत पर हाईकोर्ट ने सीआईडी जांच के दिए आदेश, हत्या की आशंका

बिलासपुर। डॉ. पूजा चौरसिया की संदिग्ध मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। डॉक्टर की मां, रीता चौरसिया की गुहार पर उच्च न्यायालय ने सीआईडी को मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। न्यायालय ने 8 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मृतिका की मां ने याचिका में आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, जिसे पुलिस ने आत्महत्या का मामला बता दिया हैं।

जिला अस्पताल में कार्यरत डॉ. पूजा चौरसिया की संदिग्ध परिस्थितियों में अप्रेल 2024 को मौत हो गई थी। पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या करार देते हुए मामले में मर्ग कायम किया और जांच शुरू की।

मामले में यह बात सामने आई कि पूजा के पति डा. अनिकेत कौशिक, और जिम ट्रेनर सूरज पांडे, पूजा को घायल अवस्था में अस्पताल ले गए थे। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला मानते हुए सूरज पांडे को आईपीएस की धारा 306 (आत्म हत्या के लिए उकसाने) के तहत गिरफ्तार किया।

मृतिका की मां ने पुलिस की जांच पर संदेह जताया और उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, और यह हत्या एक साजिश के तहत की गई है। इसमें उनके पति और अन्य लोग शामिल हो सकते हैं। याचिका में उन्होंने हत्या का मामला (आईपीएस धारा 302) दर्ज करने और स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

हत्या के दावे को लेकर याचिका में बताया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूजा के शरीर पर मृत्यु पूर्व सात चोटे पाई गई थी, जिसका सप्ष्ट कारण पीएम रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। मां ने दावा किया कि चाहें यह मामला आत्महत्या का हो या हत्या का, लेकिन इन चोटों का स्पष्टीकरण आवश्यक है।

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