मुंबई। मुंबई-जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में गोलीबारी कर चार लोगों की हत्या के मामले में बोरीवली जीआरपी ने सत्र अदालत में आरपीएफ के बर्खास्त कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल किया है।
सूत्रों के अनुसार, 408 पेज के पूरक आरोप पत्र में महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, जिसमें आरोपित चेतन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड के साथ-साथ गोलीबारी की घटना से संबंधित शिकायतें और गवाहों की गवाही भी शामिल है। इस बीच चेतन के वकील ने अदालत में आवेदन किया है, जिसमें आरोपित को अकोला जेल से ठाणे या मुंबई जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया है। चेतन के अनुरोध कर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एए अयाचित ने आर्थर रोड (मुंबई) और तलोजा जेल (नवी मुंबई में) के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी कि क्या उसे इन जेलों में रखा जा सकता है। जज ने अकोला जेल अधिकारियों को 30 मार्च को अगली सुनवाई के दौरान चौधरी को अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया है। अपनी याचिका में आरोपित ने कहा कि उसे मजिस्ट्रेट अदालत से राय या आदेश लिए बिना असुरक्षित जेल में भेज दिया गया।